साधारणता जन्मतिथि का निर्धारण आठवीं की ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर अथवा हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है, शासन में कुछ ऐसे पद है जिन पर शैक्षिक अर्हतायें निर्धारित नहीं है, जैसे जमादार, चौकीदार। ऐसे मामलों में जन्म-तिधि स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र न होने से या अशिक्षित होने के कारण निर्धारित नहीं हो पाती तो जिस दिन वह सेवा में प्रवेश करता है और जो आयु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थता के प्रमाण-पत्र में दिखायी जाती है, उसके आधार पर जन्म तिथि निर्धारित की जाती है। उदाहरण- एक जमादार दिनांक 05.05.2005 को सेवा में प्रवेश करता है। उसके पास कोई स्कूल छोडने का अन्तिम प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि वह अशिक्षित है। मुख्य चिकित्साधिकारी स्वस्थता प्रमाण पत्र में उसकी जन्म तिथि 20 वर्ष घोषित करते हैं। प्रवेश के दिनांक 05.05.2005 में से 20 वर्ष कम करके उसg जन्म तिथि 05.05.1985 निर्धारित कर दी जायेगी।
यदि कर्मचारी की जन्म तिथि का साल और महीना ज्ञात है तो माह की 16 तारीख जन्म तिथि मानी जायेगी। इस प्रकार एक बार निर्धारित की गयी जन्म तिथि में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है और उसके लिए प्रार्थना-पत्र किन्हीं भी परिस्थितियों में ग्रहण नहीं किया जा सकता।
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Bahut hi mahatvpurn jankari
जवाब देंहटाएंBahut Jarurat thi Aap dwara di gayi jankari kafi Helpfull Rahi, Thank you Sarkari babu
Thank you for valuable information
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