रविवार, 11 फ़रवरी 2024

कर्मचारियों का जन्मतिथि निर्धारण

 साधारणता जन्मतिथि का निर्धारण आठवीं की ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर अथवा हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है, शासन में कुछ ऐसे पद है जिन पर शैक्षिक अर्हतायें निर्धारित नहीं है, जैसे जमादार, चौकीदार। ऐसे मामलों में जन्म-तिधि स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र न होने से या अशिक्षित होने के कारण निर्धारित नहीं हो पाती तो जिस दिन वह सेवा में प्रवेश करता है और जो आयु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थता के प्रमाण-पत्र में दिखायी जाती है, उसके आधार पर जन्म तिथि निर्धारित की जाती है। उदाहरण- एक जमादार दिनांक 05.05.2005 को सेवा में प्रवेश करता है। उसके पास कोई स्कूल छोडने का अन्तिम प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि वह अशिक्षित है। मुख्य चिकित्साधिकारी स्वस्थता प्रमाण पत्र में उसकी जन्म तिथि 20 वर्ष घोषित करते हैं। प्रवेश के दिनांक 05.05.2005 में से 20 वर्ष कम करके उसg जन्म तिथि 05.05.1985 निर्धारित कर दी जायेगी।
यदि कर्मचारी की जन्म तिथि का साल और महीना ज्ञात है तो माह की 16 तारीख जन्म तिथि मानी जायेगी। इस प्रकार एक बार निर्धारित की गयी जन्म तिथि में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है और उसके लिए प्रार्थना-पत्र किन्हीं भी परिस्थितियों में ग्रहण नहीं किया जा सकता।

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